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अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

आत्महत्या करने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष के बच्चे की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अतुल की मां अंजू देवी ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर कर पोते की कस्टडी मांगी है। हालांकि सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फिलहाल बच्चा अपनी मां के पास है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अतुल की पत्नी से बच्चे की स्थिति पर हलफनामा मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

दरअसल अतुल की मां अंजू देवी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे केस में फंसाकर पैसे के लिए परेशान किया। इसके चलते उसे सुसाइड करना पड़ा था अब निकिता के साथ अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा सुरक्षित नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इस याचिका पर इसलिए नोटिस जारी किया था कि मां हिरासत में थी।अब जब वह बाहर आ चुकी है, तो बच्चे का पता लगाने के लिए दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई का मतलब नहीं है। वैसे भी बच्चा अपनी दादी से संपर्क में नहीं है। दादी उसके लिए अजनबी है।

20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस

इससे पहले 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंजू देवी मोदी की याचिका पर हरियाणा, यूपी और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था. अंजू देवी ने याचिका में कहा था कि निकिता के जेल जाने के बाद से उन्हें उनके पोते के बारे में कुछ जानकारी नहीं है. बच्चे का पता लगा कर उसे उन्हें सौंप दिया जाए।

इधऱ कर्नाटक हाईकोर्ट ने FIR खारिज करने से किया इंकार

इधर सुसाइड केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्नी निकिता सिंघानिया की याचिका खारिज कर दी। निकिता के वकील ने कहा था कि शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये बताता हो कि निकिता अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने में शामिल थी। निकिता के वकील की इस दलील पर जस्टिस एसआर खन्ना ने FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में गड़बड़ी वाली जांच का सवाल ही नहीं उठता है। आप (निकिता) जांच क्यों नहीं चाहती हैं?

9 दिसंबर 2024 को अतुल ने किय़ा था सुसाइड

9 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में सुसाइड किया था। सुसाइड से पहले अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया था। इस वायरल वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। अतुल के परिवार ने निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। निकिता, उसकी मां, भाई और चाचा पर FIR दर्ज की गई है। 4 जनवरी को ही निकिता, उसकी मां, भाई को जमानत दी गई। चाचा पहले ही जमानत पर हैं।

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आत्महत्या करने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष के बच्चे की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अतुल की मां अंजू देवी ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर कर पोते की कस्टडी मांगी है। हालांकि सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फिलहाल बच्चा अपनी मां के पास है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अतुल की पत्नी से बच्चे की स्थिति पर हलफनामा मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

दरअसल अतुल की मां अंजू देवी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे केस में फंसाकर पैसे के लिए परेशान किया। इसके चलते उसे सुसाइड करना पड़ा था अब निकिता के साथ अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा सुरक्षित नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इस याचिका पर इसलिए नोटिस जारी किया था कि मां हिरासत में थी।अब जब वह बाहर आ चुकी है, तो बच्चे का पता लगाने के लिए दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई का मतलब नहीं है। वैसे भी बच्चा अपनी दादी से संपर्क में नहीं है। दादी उसके लिए अजनबी है। 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस इससे पहले 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंजू देवी मोदी की याचिका पर हरियाणा, यूपी और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था. अंजू देवी ने याचिका में कहा था कि निकिता के जेल जाने के बाद से उन्हें उनके पोते के बारे में कुछ जानकारी नहीं है. बच्चे का पता लगा कर उसे उन्हें सौंप दिया जाए। इधऱ कर्नाटक हाईकोर्ट ने FIR खारिज करने से किया इंकार इधर सुसाइड केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्नी निकिता सिंघानिया की याचिका खारिज कर दी। निकिता के वकील ने कहा था कि शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये बताता हो कि निकिता अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने में शामिल थी। निकिता के वकील की इस दलील पर जस्टिस एसआर खन्ना ने FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में गड़बड़ी वाली जांच का सवाल ही नहीं उठता है। आप (निकिता) जांच क्यों नहीं चाहती हैं? 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने किय़ा था सुसाइड 9 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में सुसाइड किया था। सुसाइड से पहले अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया था। इस वायरल वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। अतुल के परिवार ने निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। निकिता, उसकी मां, भाई और चाचा पर FIR दर्ज की गई है। 4 जनवरी को ही निकिता, उसकी मां, भाई को जमानत दी गई। चाचा पहले ही जमानत पर हैं।
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