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जेएसएससी की शिकायत पर CID ने दर्ज किया नया केस, DIG के नेतृत्व में SIT गठित

झारखंड,

जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आया है. पहले से केस अपने हाथ में ले चुकी सीआईडी ने एक नई एफआईआर दर्ज की है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से की गई शिकायत के बाद ये केस दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए CID डीआईजी के नेतृत्व में SIT का गठन किया है. पेपर लीक मामले में रातू थाने में दर्ज एफआईआर को सीआईडी ने पहले ही अपने हाथ में लिया था अब दाेनों FIR की संयुक्त जांच एसआईटी करेगी.

पेपर लीक मामले में 18 दिसंबर को राजेश कुमार के बयान के आधार पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. वहीं सीआईडी द्वारा की गई एफआईआर में जेएसएससी ने बताया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा पूरी तरह कदाचार व पेपर लीक से मुक्त था, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और फोटो वायरल कर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए है.

हाईकोर्ट में याचिका के बाद की गई एफआईआर दर्ज

झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पीआईएल लगाई गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पीआईएल में सुनवाई करते हुए मामले में तत्काल एफआईआर करने का निर्देश दिए थे. साथ ही अगले आदेश तक सीजीएल परीक्षा-2023 के नतीजें घोषित करने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव व सदर थाना प्रभारी को आवेदकों के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा आराेपों की जांच करने के साथ ही सुनवाई की अगली तिथि तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

आम लोगों से सबूत पेश करने की अपील

झारखंड पुलिस सीआईडी जांच और एसआईटी के साथ-साथ आमलोगों और परीक्षार्थियों से भी मदद मांगी है। पुलिस ने उनसे सबूत देने की अपील की है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक राज्य में विज्ञापन के जरिए आमलोगों तक सूचना पहुंचाई गई है कि किसी भी व्यक्ति के पास पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य हो तो इसे सीआईडी के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि सबूतों को जांच में शामिल किया जा सके.

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झारखंड,

जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आया है. पहले से केस अपने हाथ में ले चुकी सीआईडी ने एक नई एफआईआर दर्ज की है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से की गई शिकायत के बाद ये केस दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए CID डीआईजी के नेतृत्व में SIT का गठन किया है. पेपर लीक मामले में रातू थाने में दर्ज एफआईआर को सीआईडी ने पहले ही अपने हाथ में लिया था अब दाेनों FIR की संयुक्त जांच एसआईटी करेगी.

पेपर लीक मामले में 18 दिसंबर को राजेश कुमार के बयान के आधार पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. वहीं सीआईडी द्वारा की गई एफआईआर में जेएसएससी ने बताया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा पूरी तरह कदाचार व पेपर लीक से मुक्त था, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और फोटो वायरल कर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए है. हाईकोर्ट में याचिका के बाद की गई एफआईआर दर्ज झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पीआईएल लगाई गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पीआईएल में सुनवाई करते हुए मामले में तत्काल एफआईआर करने का निर्देश दिए थे. साथ ही अगले आदेश तक सीजीएल परीक्षा-2023 के नतीजें घोषित करने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव व सदर थाना प्रभारी को आवेदकों के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा आराेपों की जांच करने के साथ ही सुनवाई की अगली तिथि तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आम लोगों से सबूत पेश करने की अपील झारखंड पुलिस सीआईडी जांच और एसआईटी के साथ-साथ आमलोगों और परीक्षार्थियों से भी मदद मांगी है। पुलिस ने उनसे सबूत देने की अपील की है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक राज्य में विज्ञापन के जरिए आमलोगों तक सूचना पहुंचाई गई है कि किसी भी व्यक्ति के पास पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य हो तो इसे सीआईडी के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि सबूतों को जांच में शामिल किया जा सके.
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