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पत्रकार को धमकी देने का मामला, वन अधिकारी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ

रायपुर,

पत्रकार संदीप शुक्ला को जान से मारने की धमकी देना वन अधिकारी को भारी पड़ गया। मामले में संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने धमकी देने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। अवैध वसूली का खुलासा किए जाने के बाद बौखलाए अफसर ने पत्रकार संदीप शुक्ला को 6 बार फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी।

वन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नरेश चन्द्र देवनाग, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी सीतानदी, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद के द्वारा न्यूज चैनल संवाददाता से अभद्र व्यवहार किया है, जो कि एक शासकीय सेवक के लिये कर्तव्य के प्रति अशोभनीय कृत्य है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के अनुसार शासकीय लोक सेवक को ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए जो कि शासकीय सेवा में अशोभनीय हो। उक्त घटना की सूक्ष्मतापूर्वक जॉच कर, तथ्यात्मक जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उपनिदेशक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व को आदेशित किया गया है। अतः नरेश चन्द्र देवनाग, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी सीतानदी, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद को तत्काल प्रभाव से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, धमतरी वनमंडल के पद पर एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है।

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रायपुर, पत्रकार संदीप शुक्ला को जान से मारने की धमकी देना वन अधिकारी को भारी पड़ गया। मामले में संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने धमकी देने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। अवैध वसूली का खुलासा किए जाने के बाद बौखलाए अफसर ने पत्रकार संदीप शुक्ला को 6 बार फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। वन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नरेश चन्द्र देवनाग, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी सीतानदी, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद के द्वारा न्यूज चैनल संवाददाता से अभद्र व्यवहार किया है, जो कि एक शासकीय सेवक के लिये कर्तव्य के प्रति अशोभनीय कृत्य है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के अनुसार शासकीय लोक सेवक को ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए जो कि शासकीय सेवा में अशोभनीय हो। उक्त घटना की सूक्ष्मतापूर्वक जॉच कर, तथ्यात्मक जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उपनिदेशक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व को आदेशित किया गया है। अतः नरेश चन्द्र देवनाग, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी सीतानदी, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद को तत्काल प्रभाव से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, धमतरी वनमंडल के पद पर एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है।
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