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लॉरेंस बिश्नोई की धमकी देकेर महिला से रेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी आरोपी को दे दी जमानत, लेकिन एक सेकंड…. फिर कहानी में आया ट्विस्ट

लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी देकेर महिला से रेप करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपी युवक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों को व्हाट्सएप चैट दिखाया। चैट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आरोपी को जमानत दे दी।

बीते कुछ दिनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब के एक शख्स को रेप के मामले में जमानत दी है। उस शख्स पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर महिला को धमकार रेप करने का आरोप था।

रिपोर्ट के अनुसार, उस शख्स ने अपनी जमानत याचिका के तहत कथित व्हाट्सएप चैट के साथ-साथ महिला और पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच का कॉल रिकॉर्ड पेश किया। आरोपी ने दावा किया कि वह शिकायतकर्ता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था, जो बाद में पुलिस अधिकारी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। शख्स ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए उसे रेप और महिला को धमकी देने के आरोप में उसे फंसाया। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील ने आरोप लगाया कि महिला ने अधिकारी के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक शख्स के वकील आरके ग्रेवाल ने बताया, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मेरी मुवक्किल ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महिला को धमकाया। उसने पुलिस अधिकारी के प्रभाव में आकर उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी।

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लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी देकेर महिला से रेप करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपी युवक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों को व्हाट्सएप चैट दिखाया। चैट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आरोपी को जमानत दे दी।

बीते कुछ दिनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब के एक शख्स को रेप के मामले में जमानत दी है। उस शख्स पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर महिला को धमकार रेप करने का आरोप था। रिपोर्ट के अनुसार, उस शख्स ने अपनी जमानत याचिका के तहत कथित व्हाट्सएप चैट के साथ-साथ महिला और पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच का कॉल रिकॉर्ड पेश किया। आरोपी ने दावा किया कि वह शिकायतकर्ता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था, जो बाद में पुलिस अधिकारी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। शख्स ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए उसे रेप और महिला को धमकी देने के आरोप में उसे फंसाया। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील ने आरोप लगाया कि महिला ने अधिकारी के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शख्स के वकील आरके ग्रेवाल ने बताया, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मेरी मुवक्किल ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महिला को धमकाया। उसने पुलिस अधिकारी के प्रभाव में आकर उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी।
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