अन्य खबरेंसंसद धक्कामुक्की कांड में राहुल गांधी से आज पूछताछ करेगी पुलिस, इधर...

संसद धक्कामुक्की कांड में राहुल गांधी से आज पूछताछ करेगी पुलिस, इधर बाबा साहेब पर अमित शाह के बयान और राहुल के खिलाफ FIR के विरोध में कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन

संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और संसद में धक्कामुक्की कांड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे ने देश का सियासी मिजाज बदल गया है। एक तरफ, जहां संसद धक्कामुक्की कांड में राहुल गांधी से पुलिस पूछताछ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज शुक्रवार को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

संसद में धक्कामुक्की के मामले में बीजेपी सांसद ने दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दो बीजेपी सांसदों (प्रतापचंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत) को चोट लगने के मामले में राहुल गांधी पर BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के तीन सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से अपनी शिकायत में संसद में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की थी।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुला सकती है। पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस स्थान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां यह घटना हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धारा 117 के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं। धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।

राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस के इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर

– धारा 109: हत्या का प्रयास
– धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
– धारा 117:  स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
– धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना
– धारा 351: आपराधिक धमकी
– धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना

राहुल गांधी पर लगा आरोप

बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है। वडोदरा से बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने अपनी दो पन्नों की शिकायत में कहा कि लगभग 10 बजे, मैं मुकेश राजपूत, प्रताप राव सारंगी और एनडीए के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और संसद में धक्कामुक्की कांड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे ने देश का सियासी मिजाज बदल गया है। एक तरफ, जहां संसद धक्कामुक्की कांड में राहुल गांधी से पुलिस पूछताछ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज शुक्रवार को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

संसद में धक्कामुक्की के मामले में बीजेपी सांसद ने दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दो बीजेपी सांसदों (प्रतापचंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत) को चोट लगने के मामले में राहुल गांधी पर BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के तीन सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से अपनी शिकायत में संसद में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की थी। अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुला सकती है। पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस स्थान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां यह घटना हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धारा 117 के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं। धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस के इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर – धारा 109: हत्या का प्रयास – धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना – धारा 117:  स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना – धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना – धारा 351: आपराधिक धमकी – धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना

राहुल गांधी पर लगा आरोप

बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है। वडोदरा से बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने अपनी दो पन्नों की शिकायत में कहा कि लगभग 10 बजे, मैं मुकेश राजपूत, प्रताप राव सारंगी और एनडीए के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
error: Content is protected !!