सक्ती,
बिलासपुर कमिश्नर ने उप पंजीयक प्रतीक खेमका को निलंबित कर दिया है. प्रतीक खेमका वर्तमान में बिलासपुर में उप पंजीयक के पद पर पदस्थ है, इससे पहले वह सक्ति में उप पंजीयक के पद पर कार्यरत था. सक्ति में अपने कार्यकाल के दौरान उसने सक्ती के ग्राम कंचनपुर में एक आदिवासी की 12 डिसमिल जमीन को बिना कलेक्टर की अनुमति के गैर आदिवासी के नाम कर रजिस्ट्री कर दिया था.
इसस मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने प्रतीक खेमुका को दोषी पाते हुए कार्रवाई के लिए राज्य शासन को प्रतिवेदन भेजा था. अब बिलासपुर कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966-9(1) के तहत इस मामले में कार्रवाई की है. निलंबन के बाद प्रतीक खेमुका पर आगे की जांच की प्रक्रिया जारी है.