छत्तीसगढअकलतराछात्रा से छेड़छाड़ पर आत्मानंद स्कूल का लैब अटेंडेंट बर्खास्त, एफआईआर दर्ज...

छात्रा से छेड़छाड़ पर आत्मानंद स्कूल का लैब अटेंडेंट बर्खास्त, एफआईआर दर्ज होने के बाद हुआ गिरफ्तार

बिलासपुर,

छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आत्मानंद स्कूल के लैब अंटेंडेट को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. जांच में दोषी पाए जाने के बाद लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया है.

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पचपेड़ी में पढ़ने वाली छात्रा से लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद ने छेड़छाड़ की थी. मामले में एफआईआर के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. वहीं दो सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई. जिसकी जांच रिपोर्ट मस्तूरी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को पेश किया.

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, कक्षा सातवीं की एक छात्रा को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एमडी शहजाद द्वारा गलत नियत से बेड टच को अंजाम दिया गया, जो जांच प्रतिवेदन, बयानों के अनुसार प्रमाणित पाया गया. इसके बाद उक्त संबंध में शहजाद से जवाब मांगा गया था. उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया.

आरोपी के जवाब के आधार पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सहायक शिक्षक एमडी शहजाद के कृत्य को बेड टच का दोषी पाते हुए घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी के साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण संविदा नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

बिलासपुर, छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आत्मानंद स्कूल के लैब अंटेंडेट को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. जांच में दोषी पाए जाने के बाद लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया है. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पचपेड़ी में पढ़ने वाली छात्रा से लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद ने छेड़छाड़ की थी. मामले में एफआईआर के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. वहीं दो सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई. जिसकी जांच रिपोर्ट मस्तूरी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को पेश किया. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, कक्षा सातवीं की एक छात्रा को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एमडी शहजाद द्वारा गलत नियत से बेड टच को अंजाम दिया गया, जो जांच प्रतिवेदन, बयानों के अनुसार प्रमाणित पाया गया. इसके बाद उक्त संबंध में शहजाद से जवाब मांगा गया था. उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया. आरोपी के जवाब के आधार पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सहायक शिक्षक एमडी शहजाद के कृत्य को बेड टच का दोषी पाते हुए घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी के साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण संविदा नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया.
error: Content is protected !!