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माता वैष्णो देवी रूट पर नॉन वेज और शराब बेचने पर बैन, 12 किमी तक न बेच सकेंगे और न ही खा सकेंगे

हिन्‍दुओं के लिए आस्‍था के प्रमुख केंद्रों में से एक माता वैष्‍णो देवी रूट पर नॉन वेज और शराब बेचने पर बैन लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा से त्रिकुटा हिल तक 12 किलोमीटर के रूट पर लगाया गया है। कटरा मजिस्ट्रेट पीयूष धोटरा ने कहा कि अंडे, चिकन, मटन, सीफूड और शराब बेचने के अलावा खाने पर भी बैन लगाया गया है। इस आदेश का उल्‍लंघन करने पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

वैष्‍णो देवी का दर्शन-पूजन करने के लिए हर साल कटरा से लाखों की तादाद में श्रद्धालु त्रिकुट पर्वत की 12 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं। पर्वत पर स्थित माता रानी के पवित्र गुफा में जाकर उनके दर्शन का लाभ उठाते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पवित्र गुफा तक 12 किलोमीटर के मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लागू रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह आदेश जारी होने की तिथि से दो महीने तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि कटरा के उप मंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ​​ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कटरा और आसपास के इलाकों में शराब और अंडे, चिकन, मटन और समुद्री भोजन सहित मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 

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हिन्‍दुओं के लिए आस्‍था के प्रमुख केंद्रों में से एक माता वैष्‍णो देवी रूट पर नॉन वेज और शराब बेचने पर बैन लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा से त्रिकुटा हिल तक 12 किलोमीटर के रूट पर लगाया गया है। कटरा मजिस्ट्रेट पीयूष धोटरा ने कहा कि अंडे, चिकन, मटन, सीफूड और शराब बेचने के अलावा खाने पर भी बैन लगाया गया है। इस आदेश का उल्‍लंघन करने पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

वैष्‍णो देवी का दर्शन-पूजन करने के लिए हर साल कटरा से लाखों की तादाद में श्रद्धालु त्रिकुट पर्वत की 12 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं। पर्वत पर स्थित माता रानी के पवित्र गुफा में जाकर उनके दर्शन का लाभ उठाते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पवित्र गुफा तक 12 किलोमीटर के मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लागू रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह आदेश जारी होने की तिथि से दो महीने तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि कटरा के उप मंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ​​ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कटरा और आसपास के इलाकों में शराब और अंडे, चिकन, मटन और समुद्री भोजन सहित मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 
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