बिलासपुर,
जिले से दो और शातिर अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। दोनों आरोपी मस्तूरी और पचपेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले है। आरोपियों का आसपास के क्षेत्रों में आतंक है। दोनो आरोपियों को बिलासपुर और बिलासपुर से लगे सात जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा।
मस्तूरी थानाक्षेत्र के पाराघाट निवासी प्रदीप सोनी पिता दुर्गा प्रसाद सोनी, उम्र 32 वर्ष के खिलाफ दर्जनों मामले है। आरोपी पिछले 10 वर्षों से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। मस्तूरी थाना क्षेत्र एवं इसके आसपास के क्षेत्र में इसका आतंक है। इसके भय से आम आदमी शिकायत करने और सबूत देने से भी डरते है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौच, गुण्डागर्दी एवं अवैध नशीली सीरफ बेचने जैसे अपराधों में संलिप्त रह चुका है। अनावेदक के विरूद्ध समय-समय पर सामान्य कानून के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की गई है, किन्तु इन कार्यवाहियों का इसपर कोई असर नहीं हो रहा है। आरोपी के खिलाफ धारा 456, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज है। राशि पावर प्लांट पाराघाट में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। इसके अलावा 21, 22 NDPS, 294, 506, 294, 506, 34, 107, 116 (3) के दर्जनों मामले दर्ज है।
इसी तरह पचपेड़ी निवासी संदीप उर्फ राजू मधुकर पिता अजय मधुकर पिछले 4 साल से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। अपने ढाबे में लोगों को शराब पिलाना और गुंडागर्दी करना उसके लिए आम बात हो गई है। पचपेड़ी और आसपास के क्षेत्रों में उसका आतंक है। लोग उसके खिलाफ शिकायत करने और गवाही देने से भी डरते है। पचपेड़ी थाना में उसके खिलाफ धारा 294, 506, 323, आबकारी एक्ट की 36 (ग), 147, 148, 294, 323, 506, 34 (2) 59 क, 110, 107, 116 (3), 457/23 के तहत अपराध दर्ज है। दोनो आरोपियों को बिलासपुर और बिलासपुर से लगे जांजगीर – चांपा, कोरबा, मुंगेली, जीपीएम, बलौदा बाजार जिले की सीमा से बाहर रहना होगा।