अन्य खबरेंकर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, जानिए कौन सी अनिवार्यता हुई खत्म…

कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, जानिए कौन सी अनिवार्यता हुई खत्म…

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब इन कर्मचारियों को ईपीएफओ क्लेम सेटलमेंट के लिए आधार सीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पहले यह नियम था कि सभी कर्मचारियों को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार से लिंक कराना होता है, ताकि उनके क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो सके.

अब ईपीएफओ ने कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए इस नियम में बदलाव कर बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन कैटेगरी के कर्मचारियों को आधार सीडिंग से छूट मिलेगी.

  • 1. अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी: वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद बिना आधार प्राप्त किए अपने देश लौट आए हैं. इन कर्मचारियों के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं रहेगा.
  • 2. भारतीय नागरिक: जिनके पास आधार नहीं है और जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता ले चुके हैं, उन्हें भी आधार सीडिंग से छूट मिलेगी.
  • 3. नेपाल और भूटान के नागरिक: ये वे लोग हैं जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थानों में काम करते हैं लेकिन भारत में नहीं रहते और उनके पास आधार नहीं है.

EPFO Latest Update: वैकल्पिक दस्तावेजों का करना होगा इस्तेमाल

उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले सभी कर्मचारियों को आधार के बजाय पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान साबित करने की सुविधा दी जाएगी. खास तौर पर नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है.

सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी

ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, उनके मामले में “ड्यू डिलिजेंस” यानी पूरी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी. इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों का पूरा ब्योरा ठीक से दर्ज किया जाएगा.

EPFO Latest Update: क्लेम सेटलमेंट की रकम एनईएफटी के जरिए मिलेगी

इसके अलावा सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि ऐसे मामलों में क्लेम सेटलमेंट एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के जरिए किया जाएगा, यानी रकम सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.

इस फैसले के बाद ईपीएफओ कर्मचारी बिना आधार के भी अपने दावों का निपटारा करा सकेंगे, बशर्ते उन्हें वैकल्पिक दस्तावेज पेश करने होंगे. ऐसे में जिन कर्मचारियों के पास आधार कार्ड नहीं है या जिन्हें आधार सीडिंग की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही थी, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब इन कर्मचारियों को ईपीएफओ क्लेम सेटलमेंट के लिए आधार सीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. पहले यह नियम था कि सभी कर्मचारियों को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार से लिंक कराना होता है, ताकि उनके क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो सके. अब ईपीएफओ ने कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए इस नियम में बदलाव कर बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन कैटेगरी के कर्मचारियों को आधार सीडिंग से छूट मिलेगी.
  • 1. अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी: वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद बिना आधार प्राप्त किए अपने देश लौट आए हैं. इन कर्मचारियों के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं रहेगा.
  • 2. भारतीय नागरिक: जिनके पास आधार नहीं है और जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता ले चुके हैं, उन्हें भी आधार सीडिंग से छूट मिलेगी.
  • 3. नेपाल और भूटान के नागरिक: ये वे लोग हैं जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थानों में काम करते हैं लेकिन भारत में नहीं रहते और उनके पास आधार नहीं है.

EPFO Latest Update: वैकल्पिक दस्तावेजों का करना होगा इस्तेमाल

उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले सभी कर्मचारियों को आधार के बजाय पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान साबित करने की सुविधा दी जाएगी. खास तौर पर नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है.

सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी

ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, उनके मामले में “ड्यू डिलिजेंस” यानी पूरी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी. इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों का पूरा ब्योरा ठीक से दर्ज किया जाएगा.

EPFO Latest Update: क्लेम सेटलमेंट की रकम एनईएफटी के जरिए मिलेगी

इसके अलावा सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि ऐसे मामलों में क्लेम सेटलमेंट एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के जरिए किया जाएगा, यानी रकम सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी. इस फैसले के बाद ईपीएफओ कर्मचारी बिना आधार के भी अपने दावों का निपटारा करा सकेंगे, बशर्ते उन्हें वैकल्पिक दस्तावेज पेश करने होंगे. ऐसे में जिन कर्मचारियों के पास आधार कार्ड नहीं है या जिन्हें आधार सीडिंग की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही थी, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.
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