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पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का संजय राउत को जवाब, कहा- सुप्रीम कोर्ट को कौन सा केस सुनना चाहिए, यह नेता नहीं, CJI तय करेंगे

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (MVA) को हराने के बाद शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लगाए गए आरोपों का मंगलवार को स्पष्ट रूप से खंडन किया. राउत ने कहा कि चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर गलत निर्णय लिया, जिससे MVA सरकार गिर गई और उनकी पार्टी को चुनाव में हार मिली. एक इंटरव्यू में पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने 9 बेंच की खंडपीठ और 7 बेंच वाली पीठ ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में फैसले सुनाए. उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है.

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानून का डर दूर करके दलबदल के रास्ते खोल दिए और विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाओं पर फैसला न करके कानून का डर दूर कर दिया. उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि उनका नाम काली स्याही से लिखा जाएगा और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा.

चंद्रचूड़ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “कई महत्वपूर्ण मामलों का सुप्रीम कोर्ट में 20 सालों से इंतजार हो रहा है. क्या उन पुराने मामलों को न सुनकर हमें हालिया मामलों पर ध्यान देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताएं संविधानिक मुद्दों पर होती हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं.”

पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि यह  उम्मीद करना कि कोर्ट राजनीतिक एजेंडों के अनुरूप चले यह गलत है. उन्होंने कहा, संजय राउत के आरोपों पर बोलते हुए, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह उम्मीद करना गलत है कि कोर्ट राजनीतिक एजेंडों के अनुरूप चले. उन्होंने कहा, “हमने चुनावी बांड्स पर निर्णय लिया. क्या वह कम महत्वपूर्ण था?” चंद्रचूड़ ने अन्य महत्वपूर्ण मामलों, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, विकलांगता अधिकार, संघीय संरचना तथा जीवन यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे.

राजनीतिक दखल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, चंद्रचूड़ ने कहा, “लोगों को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि न्यायपालिका संसद या राज्य विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभाएगी. हमारा काम कानूनों की समीक्षा करना है.” उन्होंने नेताओं से मिलने को केवल सामाजिक शिष्टाचार बताया, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से विरोध करता है.

पूर्व CJI ने कहा “कुछ अत्यधिक संसाधन वाले लोग कोर्ट में आकर यह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका मामला पहले सुना जाए. इस तरह के दबावों से हमें बचना होगा,”

चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के आर्टिकल 370, सबरीमाला और अयोध्या जैसे मामलों में दिए गए थे, उन्होंने कहा, “अगर कोई दबाव होता तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलों पर निर्णय लेने में इतना समय क्यों लेता?”

हालाँकि, डावीई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में सुधार की जरूरत को भी स्वीकार किया, बुनियादी ढांचे में सुधार की वकालत की और जिला अदालतों में रिक्तियों को भरने की वकालत की. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य वंचित वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देना है, जैसा कि उनके कार्यकाल में 21,000 से अधिक जमानत आवेदनों का समाधान हुआ.

शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें शिंदे गुट ने भी जवाबी याचिका दायर की थी. कोर्ट ने फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया, जिन्होंने शिंदे गुट को “असली” शिवसेना घोषित किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 20 वर्षों से महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले लंबित पड़े हैं, इसलिए चीफ जस्टिस को पुराने मामले को सुनवाई के लिए चुनने पर बताया जाता है कि विशेष तात्कालिक मामला छूट रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कम मैनपावर और जज हैं, जिनके साथ बैलेंस बनाना होगा.

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (MVA) को हराने के बाद शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लगाए गए आरोपों का मंगलवार को स्पष्ट रूप से खंडन किया. राउत ने कहा कि चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर गलत निर्णय लिया, जिससे MVA सरकार गिर गई और उनकी पार्टी को चुनाव में हार मिली. एक इंटरव्यू में पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने 9 बेंच की खंडपीठ और 7 बेंच वाली पीठ ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में फैसले सुनाए. उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानून का डर दूर करके दलबदल के रास्ते खोल दिए और विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाओं पर फैसला न करके कानून का डर दूर कर दिया. उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि उनका नाम काली स्याही से लिखा जाएगा और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा. चंद्रचूड़ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “कई महत्वपूर्ण मामलों का सुप्रीम कोर्ट में 20 सालों से इंतजार हो रहा है. क्या उन पुराने मामलों को न सुनकर हमें हालिया मामलों पर ध्यान देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताएं संविधानिक मुद्दों पर होती हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं.” पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि यह  उम्मीद करना कि कोर्ट राजनीतिक एजेंडों के अनुरूप चले यह गलत है. उन्होंने कहा, संजय राउत के आरोपों पर बोलते हुए, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह उम्मीद करना गलत है कि कोर्ट राजनीतिक एजेंडों के अनुरूप चले. उन्होंने कहा, “हमने चुनावी बांड्स पर निर्णय लिया. क्या वह कम महत्वपूर्ण था?” चंद्रचूड़ ने अन्य महत्वपूर्ण मामलों, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, विकलांगता अधिकार, संघीय संरचना तथा जीवन यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे. राजनीतिक दखल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, चंद्रचूड़ ने कहा, “लोगों को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि न्यायपालिका संसद या राज्य विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभाएगी. हमारा काम कानूनों की समीक्षा करना है.” उन्होंने नेताओं से मिलने को केवल सामाजिक शिष्टाचार बताया, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से विरोध करता है. पूर्व CJI ने कहा “कुछ अत्यधिक संसाधन वाले लोग कोर्ट में आकर यह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका मामला पहले सुना जाए. इस तरह के दबावों से हमें बचना होगा,” चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के आर्टिकल 370, सबरीमाला और अयोध्या जैसे मामलों में दिए गए थे, उन्होंने कहा, “अगर कोई दबाव होता तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलों पर निर्णय लेने में इतना समय क्यों लेता?” हालाँकि, डावीई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में सुधार की जरूरत को भी स्वीकार किया, बुनियादी ढांचे में सुधार की वकालत की और जिला अदालतों में रिक्तियों को भरने की वकालत की. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य वंचित वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देना है, जैसा कि उनके कार्यकाल में 21,000 से अधिक जमानत आवेदनों का समाधान हुआ. शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें शिंदे गुट ने भी जवाबी याचिका दायर की थी. कोर्ट ने फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया, जिन्होंने शिंदे गुट को “असली” शिवसेना घोषित किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 20 वर्षों से महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले लंबित पड़े हैं, इसलिए चीफ जस्टिस को पुराने मामले को सुनवाई के लिए चुनने पर बताया जाता है कि विशेष तात्कालिक मामला छूट रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कम मैनपावर और जज हैं, जिनके साथ बैलेंस बनाना होगा.
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