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साय कैबिनेट का बड़ा फैसला… अब बोर्ड की तरह होंगी पांचवी-आठवीं की परीक्षा, हाउसिंग बोर्ड की फ्री होल्ड जमीनें डायवर्सन शुल्क व पेनाल्टी से छूट मिलेगी… पढ़ें अन्य फैसले

रायपुर,

छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के लिए साय सरकार गंभीर है। इसी क्रम में प्रदेश में नई व्यवस्था बनाई गई है। दरअसल, CM विष्णु देव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई तरह के निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि अब प्रदेश में एक बार फिर पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 

साय कैबिनेट के फैसले के अनुसार हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों को डायवर्सन शुल्क तथा जुर्माने से छूट दी गई है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड को भी जमीनों को आवासीय में बदलने के लिए डायवर्सन शुल्क प्रीमियम, जुर्माना एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट देने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए कार्रवाई किए जाने का अनुमोदन किया गया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के लिए एमओयू के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।

ये निर्णय भी लिए गए

  • मक्का तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन-तिलहन और रबी फसल के चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के लिए नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया जाएगा।
  • किसानों को उन्नत किस्म की बीजों की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार द्वारा इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीदा जा सकेगा। इसके लिए बीज निगम को छूट दिया गया है।
  • राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले पांच साल के लिए हर साल 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

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रायपुर, छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के लिए साय सरकार गंभीर है। इसी क्रम में प्रदेश में नई व्यवस्था बनाई गई है। दरअसल, CM विष्णु देव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई तरह के निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि अब प्रदेश में एक बार फिर पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।  साय कैबिनेट के फैसले के अनुसार हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों को डायवर्सन शुल्क तथा जुर्माने से छूट दी गई है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड को भी जमीनों को आवासीय में बदलने के लिए डायवर्सन शुल्क प्रीमियम, जुर्माना एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए कार्रवाई किए जाने का अनुमोदन किया गया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के लिए एमओयू के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ये निर्णय भी लिए गए
  • मक्का तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन-तिलहन और रबी फसल के चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के लिए नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया जाएगा।
  • किसानों को उन्नत किस्म की बीजों की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार द्वारा इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीदा जा सकेगा। इसके लिए बीज निगम को छूट दिया गया है।
  • राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले पांच साल के लिए हर साल 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
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