भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने नियमों में लगातार बदलाव किए हैं, जिसमें ताजा बदलाव मामलों की सुनवाई से जुड़ा है. 10 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई पद से रिटायर हो गए हैं, इसलिए अब बुधवार और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई वाले मामले नहीं सूचिबद्ध किए जाएंगे.
परिपत्र में कहा गया कि नोटिस के बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों सहित विभिन्न मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा. अगले आदेश तक बुधवार और गुरुवार को कोई नियमित सुनवाई का मामला सूचीबद्ध नहीं होंगे.
मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को विशेष पीठ या आंशिक सुनवाई वाले मामले, विविध या नियमित सुनवाई हो, भोजनावकाश के बाद के सत्र में या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे.
मौजूदा परंपरा के अनुसार, नए मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाता है, जब विविध मामलों पर सुनवाई होती है; मंगलवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई के उन मामलों को सूचीबद्ध किया जाता है, जहां अंतिम सुनवाई होती है.
CJI खन्ना नेहाल ही में 16 पीठों को नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली 3 अदालतें क्रमशः पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी. सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने प्रधान न्यायाधीश के आदेश के तहत नए मामलों के आवंटन का रोस्टर जारी किया, जो 11 नवंबर से लागू हो गया है.