छत्तीसगढसहायक शिक्षक ममता सोनी एलबी प्राथमिक शाला बिजौर निलंबित व सहायक शिक्षक...

सहायक शिक्षक ममता सोनी एलबी प्राथमिक शाला बिजौर निलंबित व सहायक शिक्षक पोलेश्वर यादव एलबी पर लगे गंभीर आरोप, एक ही स्कूल के है दोनो शिक्षक

वासु सोनी बिलासपुर। जिले में शिक्षा विभाग ने दो शिक्षकों को अपने सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया है। सहायक शिक्षक ममता सोनी एलबी प्राथमिक शाला बिजौर के खिलाफ जप्त शिकायत की जांच में उनके द्वारा अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई। जांच में प्राप्त वीडियो क्लिपिंग ने भी इस आरोप को सही ठहराया।

ममता सोनी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन अवधि में मुख्यालय प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक शाला मस्तूरी रहेगा और उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं सहायक शिक्षक पोलेश्वर यादव एलबी प्राथमिक शाला बिजौर के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगे हैं। जांच रिपोर्ट में उनकी ओर से सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट, अध्यापन छोड़कर गपशप करना, छात्रा की पिटाई करना और एसएमसी अध्यक्ष को धमकी देने की पुष्टि हुई है। पोलेश्वर यादव का यह आचरण भी सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है, जिसके चलते उन्हें भी निलंबित किया गया है। उनका मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीपत रहेगा और उन्हें भी जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता मिलेगी।

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वासु सोनी बिलासपुर। जिले में शिक्षा विभाग ने दो शिक्षकों को अपने सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया है। सहायक शिक्षक ममता सोनी एलबी प्राथमिक शाला बिजौर के खिलाफ जप्त शिकायत की जांच में उनके द्वारा अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई। जांच में प्राप्त वीडियो क्लिपिंग ने भी इस आरोप को सही ठहराया। ममता सोनी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन अवधि में मुख्यालय प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक शाला मस्तूरी रहेगा और उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं सहायक शिक्षक पोलेश्वर यादव एलबी प्राथमिक शाला बिजौर के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगे हैं। जांच रिपोर्ट में उनकी ओर से सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट, अध्यापन छोड़कर गपशप करना, छात्रा की पिटाई करना और एसएमसी अध्यक्ष को धमकी देने की पुष्टि हुई है। पोलेश्वर यादव का यह आचरण भी सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है, जिसके चलते उन्हें भी निलंबित किया गया है। उनका मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीपत रहेगा और उन्हें भी जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता मिलेगी।
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