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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आचार संहिता का उल्लंघन पड़ा भारी, आयोग ने किया नोटिस जारी, 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी की गई है। नोटिस में 9 नवम्बर 2023 को विभिन्न स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित महतारी वंदन योजना के विज्ञापन को आचार संहिता का निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए अपना स्पष्टीकरण चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने की निर्देश दिए गए हैं।

नोटिस में उल्लेख है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में आचार संहिता 9 अक्टूबर से प्रभावशील है, जिसमें राजनीतिक दलों से आचार संहिता के निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित है। 9 नवम्बर को विभिन्न स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भाजपा के द्वारा महतारी वंदन योजना का विज्ञापन प्रकाशित करते हुए महतारी वंदन योजना में पंजीयन हेतु एक प्रारूप आवेदन का प्रकाशन भी किया गया है, जिसमें हर विवाहिता महिला को प्रतिमाह एक हजार रूपए प्राप्त होने का उल्लेख भी किया गया है। साथ ही घर- घर पंजीयन करने हेतु फार्म उपलब्ध कराया जाकर क्यूआरकोड दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह राशि तत्काल मतदाताओं को हस्तांतरित किया जाना संभावित है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इस तरह के प्रलोभन प्रतिबंधित है। अतः उपरोक्त राजनीतिक विज्ञापन एवं आवेदन प्रारूप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण चौबीस घंटे के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि इस विषय पर आपको अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करना है।

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रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी की गई है। नोटिस में 9 नवम्बर 2023 को विभिन्न स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित महतारी वंदन योजना के विज्ञापन को आचार संहिता का निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए अपना स्पष्टीकरण चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने की निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में उल्लेख है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में आचार संहिता 9 अक्टूबर से प्रभावशील है, जिसमें राजनीतिक दलों से आचार संहिता के निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित है। 9 नवम्बर को विभिन्न स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भाजपा के द्वारा महतारी वंदन योजना का विज्ञापन प्रकाशित करते हुए महतारी वंदन योजना में पंजीयन हेतु एक प्रारूप आवेदन का प्रकाशन भी किया गया है, जिसमें हर विवाहिता महिला को प्रतिमाह एक हजार रूपए प्राप्त होने का उल्लेख भी किया गया है। साथ ही घर- घर पंजीयन करने हेतु फार्म उपलब्ध कराया जाकर क्यूआरकोड दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह राशि तत्काल मतदाताओं को हस्तांतरित किया जाना संभावित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इस तरह के प्रलोभन प्रतिबंधित है। अतः उपरोक्त राजनीतिक विज्ञापन एवं आवेदन प्रारूप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण चौबीस घंटे के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि इस विषय पर आपको अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करना है।
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