क्राइमनाही डिग्री नाही रजिस्ट्रेशन और करे रहे थे पैथोलेब संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलेब...

नाही डिग्री नाही रजिस्ट्रेशन और करे रहे थे पैथोलेब संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलेब को किया सील

संजय सराफ (संजू) जांजगीर-चांपा। नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा गांव में संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। अटल चौक पर अवैध रूप से संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब के संचालक विजय कश्यप पर बीएमओ और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। शनिवार को आरोपी विजय कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया।

संचालक के खिलाफ नवागढ़ थाने में शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन बिना ही पैथोलॉजी लैब संचालित किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 420 के तहत आरोपी विजय कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

नवागढ़ बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने बताया कि 9 फरवरी 2023 को गठित समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के निर्देशन में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। नवागढ़ ब्लॉक में ये कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत 10 फरवरी को सेमरा के अटल चौक पर संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलैब जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के पंजीयन के बिना ही संचालित किया जा रहा था, उस पर कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह और रोग उपचार संबंधित स्थापना के लिए अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 13 के तहत नवागढ़ स्टाफ सीएचसी और राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। इस पैथोलॉजी लैब को सील किया गया और नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। संचालक विजय कश्यप के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और ना ही लाइसेंस संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

नवागढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने आरोपी विजय कश्यप के खिलाफ बिना अनुमति और बिना किसी लाइसेंस और शैक्षणिक योग्यता के अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब का संचालन करना बताया। आरोपी मरीजों से जांच के नाम पर साल 2022 से ही वसूली कर रहा है। आरोपी के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

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संजय सराफ (संजू) जांजगीर-चांपा। नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा गांव में संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। अटल चौक पर अवैध रूप से संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब के संचालक विजय कश्यप पर बीएमओ और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। शनिवार को आरोपी विजय कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। संचालक के खिलाफ नवागढ़ थाने में शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन बिना ही पैथोलॉजी लैब संचालित किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 420 के तहत आरोपी विजय कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। नवागढ़ बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने बताया कि 9 फरवरी 2023 को गठित समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के निर्देशन में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। नवागढ़ ब्लॉक में ये कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत 10 फरवरी को सेमरा के अटल चौक पर संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलैब जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के पंजीयन के बिना ही संचालित किया जा रहा था, उस पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह और रोग उपचार संबंधित स्थापना के लिए अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 13 के तहत नवागढ़ स्टाफ सीएचसी और राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। इस पैथोलॉजी लैब को सील किया गया और नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। संचालक विजय कश्यप के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और ना ही लाइसेंस संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नवागढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने आरोपी विजय कश्यप के खिलाफ बिना अनुमति और बिना किसी लाइसेंस और शैक्षणिक योग्यता के अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब का संचालन करना बताया। आरोपी मरीजों से जांच के नाम पर साल 2022 से ही वसूली कर रहा है। आरोपी के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
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