अंबिकापुरजमीन की डीलिंग में गड़बड़ी से नाराज दोस्त ने कर दी दोस्त...

जमीन की डीलिंग में गड़बड़ी से नाराज दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या, जंगल में फेंकी लाश, कोर्ट ने सुनाया फैसला

अंबिकापुर। अंबिकापुर में पीट-पीटकर अपने दोस्त की हत्या करने वाले 3 शख्स को कोर्ट ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। तीनों ने जमीन की खरीदी बिक्री में डीलिंग में गड़बड़ी के चलते युवक को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार दिया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

यह पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। गांधीनगर निवासी रामकृपाल साहू जमीन खरीद-बिक्री का काम करता था। 30 नवंबर 2020 को वह अपने घर से ग्राम खलिबा गया था। इसके बाद से वह वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने काफी पतासाजी की थी। फिर भी रामकृपाल का कुछ पता नहीं चला था। इस पर रामकृपाल की पत्नी ने मामले में पुलिस से शिकायत की थी। अगले दिन उसकी लाश पास के जंगल में मिली थी।

शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच भी की। जांच में पता चला कि राम को आखिरी बार उसके साथियों के साथ देखा गया है। राम अपने साथियों के साथ ही जमीन की खरीदी ब्रिकी करता था। इस पर पुलिस ने गंगा राम चेरवा, बृजेश चेरवा, कृष्णा प्रसाद को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि राम ने जमीन की डीलिंग में गड़बड़ी की थी। इसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। अब इस केस में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। वहीं सभी पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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अंबिकापुर। अंबिकापुर में पीट-पीटकर अपने दोस्त की हत्या करने वाले 3 शख्स को कोर्ट ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। तीनों ने जमीन की खरीदी बिक्री में डीलिंग में गड़बड़ी के चलते युवक को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार दिया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। गांधीनगर निवासी रामकृपाल साहू जमीन खरीद-बिक्री का काम करता था। 30 नवंबर 2020 को वह अपने घर से ग्राम खलिबा गया था। इसके बाद से वह वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने काफी पतासाजी की थी। फिर भी रामकृपाल का कुछ पता नहीं चला था। इस पर रामकृपाल की पत्नी ने मामले में पुलिस से शिकायत की थी। अगले दिन उसकी लाश पास के जंगल में मिली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच भी की। जांच में पता चला कि राम को आखिरी बार उसके साथियों के साथ देखा गया है। राम अपने साथियों के साथ ही जमीन की खरीदी ब्रिकी करता था। इस पर पुलिस ने गंगा राम चेरवा, बृजेश चेरवा, कृष्णा प्रसाद को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि राम ने जमीन की डीलिंग में गड़बड़ी की थी। इसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। अब इस केस में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। वहीं सभी पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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