छत्तीसगढआबकारी विभाग बिलासपुर के द्वारा रिहायशी मकान में मिलावटी अंग्रेजी शराब की...

आबकारी विभाग बिलासपुर के द्वारा रिहायशी मकान में मिलावटी अंग्रेजी शराब की जप्ती

बिलासपुर। रोज रोज शराब की गुणवत्ता की कमी और मिलावट के साथ अधिक दर पर शराब की बिक्री की शिकायत के मामले में आबकारी विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा सभी शराब दुकानों में जांच के आदेश दिए गए। जिसमे सरकंडा मदिरा दुकान में कुछ माह पूर्व मिलावट का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। इसी दरम्यान पुलिस थाना सिरगिट्टी को गश्त एवं मदिरा दुकानों की नियमित जांच हेतु भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी मदिरा दुकान सरकण्डा में वर्तमान में कार्यरत कुछ कर्मचारी गण उपरोक्त पूर्व बर्खास्त कर्मचारियों के साथ मिलकर राहुल राजपूत पिता पोसागिल राजपूत के लिंगियाडीह स्थित किराए के मकान में संयुक्त रूप से मिलकर मदिरा का अवैध विनिर्माण कर बोतलों में भराई कर रहे हैं। सूचना पर राहुल राजपूत के मकान में दबिश देकर  तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक की सफेद बोरी के अंदर रखी शराब जप्त की गई। जप्त शराबों में मैक्डावल नंबर, रॉयल स्टेग, इम्पीरियल ब्लू गोवा स्पेशल एवं जिप्सी व्हिस्की बिना होलोग्राम का कुल जप्त मात्रा 19.245 लीटर, सफेद रंग की एक बोरी में रखी इम्पीरयिल ब्लू रायल स्टेग, मैक्डावल नंबर 1, साबूत ढक्कन, गोवा स्पेशल की खाली शीशियों को जप्त किया गया।

शराब मिलावट के आरोपी

राहुल पिता पोसांगिल राजपूत उम्र 32 सा. रमतला पुलिस थाना कोटा

कुहुक राम पिता आल्हा राम कुरें उम्र 26 साकिन पहन्दा पुलिस थाना कोटा

जयकुमार पिता स्व सुमरित लाल गेंदले उम्र 23 साकिन लिमतरा पुलिस थाना मस्तुरी

रामनारायण पिता स्व. पंचराम सहीस उम्र 26 साकिन दल्हा पोड़ी पुलिस थाना अकलतरा

पंकज पिता वेदराम पाटले उम्र 25 वर्ष साकिन तिफरा पुलिस थाना सिरगिट्टी

विक्की सिंह पिता पवन सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष साकिन बोडतरा कला पुलिस थाना चिल्फी

आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 तथा संशोधित अधिनियम 2011 की धारा 34 (1) (क) (च) (ज), 34 (2) 36 एवं 59 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस. के. द्विवेदी, कल्पना राठौर, आंनद वर्मा एवं आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, प्रदीप वर्मा, दीपक ठाकुर, आरक्षक नवनीत पाण्डेय, सुनील रात्रे,

 

सुधीर मिश्रा, अनिल पाण्डेय, उपेन्द्र, शुभम शामिल रहे।

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बिलासपुर। रोज रोज शराब की गुणवत्ता की कमी और मिलावट के साथ अधिक दर पर शराब की बिक्री की शिकायत के मामले में आबकारी विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा सभी शराब दुकानों में जांच के आदेश दिए गए। जिसमे सरकंडा मदिरा दुकान में कुछ माह पूर्व मिलावट का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। इसी दरम्यान पुलिस थाना सिरगिट्टी को गश्त एवं मदिरा दुकानों की नियमित जांच हेतु भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी मदिरा दुकान सरकण्डा में वर्तमान में कार्यरत कुछ कर्मचारी गण उपरोक्त पूर्व बर्खास्त कर्मचारियों के साथ मिलकर राहुल राजपूत पिता पोसागिल राजपूत के लिंगियाडीह स्थित किराए के मकान में संयुक्त रूप से मिलकर मदिरा का अवैध विनिर्माण कर बोतलों में भराई कर रहे हैं। सूचना पर राहुल राजपूत के मकान में दबिश देकर  तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक की सफेद बोरी के अंदर रखी शराब जप्त की गई। जप्त शराबों में मैक्डावल नंबर, रॉयल स्टेग, इम्पीरियल ब्लू गोवा स्पेशल एवं जिप्सी व्हिस्की बिना होलोग्राम का कुल जप्त मात्रा 19.245 लीटर, सफेद रंग की एक बोरी में रखी इम्पीरयिल ब्लू रायल स्टेग, मैक्डावल नंबर 1, साबूत ढक्कन, गोवा स्पेशल की खाली शीशियों को जप्त किया गया। शराब मिलावट के आरोपी राहुल पिता पोसांगिल राजपूत उम्र 32 सा. रमतला पुलिस थाना कोटा कुहुक राम पिता आल्हा राम कुरें उम्र 26 साकिन पहन्दा पुलिस थाना कोटा जयकुमार पिता स्व सुमरित लाल गेंदले उम्र 23 साकिन लिमतरा पुलिस थाना मस्तुरी रामनारायण पिता स्व. पंचराम सहीस उम्र 26 साकिन दल्हा पोड़ी पुलिस थाना अकलतरा पंकज पिता वेदराम पाटले उम्र 25 वर्ष साकिन तिफरा पुलिस थाना सिरगिट्टी विक्की सिंह पिता पवन सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष साकिन बोडतरा कला पुलिस थाना चिल्फी आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 तथा संशोधित अधिनियम 2011 की धारा 34 (1) (क) (च) (ज), 34 (2) 36 एवं 59 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस. के. द्विवेदी, कल्पना राठौर, आंनद वर्मा एवं आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, प्रदीप वर्मा, दीपक ठाकुर, आरक्षक नवनीत पाण्डेय, सुनील रात्रे,   सुधीर मिश्रा, अनिल पाण्डेय, उपेन्द्र, शुभम शामिल रहे।
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