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दीप्ति बिल्डर के संचालक शिक्षक धनीराम बंजारे को संयुक्त संचालक ने किया निलंबित

जांजगीर चांपा। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के नवागढ़ विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकलतरी में पदस्थ शिक्षक (एल बी) धनीराम बंजारे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण, तथा अपील) 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी जाजगीर के माध्यम से धनीराम बंजारे शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकलतरी के विरूद्ध श्रीमती सावित्री बाई बेवा भागवत उर्फ राम रतन सूर्यवंशी जांजगीर निवासी द्वारा उनकी भूमि पर बलपूर्वक जबरन मकान बनाने, नीव खोदकर भारी नुकसान पहुचाने का प्रयास, मना करने पर गाली-गलौच करने अभद्र व्यवहार करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने की शिकायत कार्यालय को प्राप्त हुई।

तत्संबंध में धनीराम बंजारे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक, समाधानकारक नहीं पाया गया। धनीराम बंजारे का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर से प्राप्त निलंबन प्रस्ताव के आधार पर धनीराम बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में धनीराम बजारे, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकलतरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

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जांजगीर चांपा। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के नवागढ़ विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकलतरी में पदस्थ शिक्षक (एल बी) धनीराम बंजारे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण, तथा अपील) 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी जाजगीर के माध्यम से धनीराम बंजारे शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकलतरी के विरूद्ध श्रीमती सावित्री बाई बेवा भागवत उर्फ राम रतन सूर्यवंशी जांजगीर निवासी द्वारा उनकी भूमि पर बलपूर्वक जबरन मकान बनाने, नीव खोदकर भारी नुकसान पहुचाने का प्रयास, मना करने पर गाली-गलौच करने अभद्र व्यवहार करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने की शिकायत कार्यालय को प्राप्त हुई। तत्संबंध में धनीराम बंजारे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक, समाधानकारक नहीं पाया गया। धनीराम बंजारे का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर से प्राप्त निलंबन प्रस्ताव के आधार पर धनीराम बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में धनीराम बजारे, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकलतरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।  
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