पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा के निर्देश पर हुई कार्रवाई
आरोपी : मोइज अहमद पिता हाकिम अली उम्र 30 वर्ष निवासी बैकुंठपुर
एमसीबी। थाना मनेंद्रगढ़ में प्रार्थी चंद्रशेखर ठाकुर उम्र 26 वर्ष निवासी पिपरिया मनेंद्रगढ़ थाना आकर रिपोर्ट लिखाया की पीएमजेएसवाई में कार्यरत चपरासी जिससे भाई के माध्यम से मुलाकात हुई थी वह उसे कार्यालय बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने के लिए ₹200000 ले लिया है वापस नहीं कर रहा है। रिपोर्ट पर थाना मनेंद्रगढ़ में धारा 420 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा द्वारा संपूर्ण मामले की मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेष कुमार बरैया एवम एसडीओपी मनेंद्रगढ़ राकेश कुर्रे के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसने आरोपी को घेराबंदी कर बैकुंठपुर से पकड़ा पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह पीएमजेएसवाई में चपरासी के पद पर पदस्थ है
उसके द्वारा अन्य लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है आरोपी के पास से कुछ रायपुर मंत्रालय एवं जिला कलेक्ट्रेट बैकुंठपुर के नियुक्ति संबंधित कुछ दस्तावेज मिले हैं उक्त संबंध में भी विवेचना की जा रही है। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।