महाराष्ट्र के नागपुर से 50 नाबालिग छात्राओं से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद महाराष्ट्र में तहलका मच गया है। मनोवैज्ञानिक ने गंदा खेल खेलते हुए काउंसलिंग के नाम पर 50 नाबालिग छात्राओं से रेप किया। आरोपी मनोवैज्ञानिक पिछले 15 सालों से 50 से अधिक विद्यार्थियों को ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, इस दरिंदे ने कई लड़कियों की शादी होने के बाद भी उनकी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर उनके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी साइकोलॉजिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ितों तक पहुंचने व मामले की गहन जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई है।
आरोपी मनोवैज्ञानिक का नाम राजेश है। उसकी उम्र 47 वर्ष है और 2 बच्चियों का बाप है। आरोपी साइकोलॉजिस्ट की पूर्वी नागपुर में हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में एक क्लिनिक है, जहां वह रेजिडेंशियल साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग करता है। मनोवैज्ञानिक पिछले 15 सालों से 50 से अधिक विद्यार्थियों को कथित रूप से ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण कर रहा था।
आरोपी साइकोलॉजिकल बच्चों को आवासीय मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराता था। ग्रामीण इलाके जैसे भंडारा, गोंदिया जिले से आने वाले बच्चों को सेशन देता था। इसी ‘काउंसलिंग कैंप’ के नाम पर वह बच्चों और बच्चियों को बहार लेकर जाता था और गरीब बच्चियों के साथ रेप करता था। शिकायत के अनुसार, आरोपी साइकोलॉजिस्ट विद्यार्थियों खासकर लड़कियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक मदद का वादा कर लुभाता था। उसने कई यात्राएं और शिविर आयोजित किए, जहां वह उनका यौन शोषण करता था और अश्लील तस्वीरें खींचता था। बाद में उसी तस्वीरों से पीड़ित लड़कियों को ब्लैकमेल करता था।
कई महिलाओ के साथ छेड़छाड़ का CCTV फुटेज भी सामने आया
आरोपी के कारनामे यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसने अपने इलाके में कई महिलाओ के साथ भी छेड़छाड़ की है। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसे बीच सड़क कई बार पीटा भी गया है। बावजूद इसके राजेश ढोके ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ीं।
इस तरह हुआ मामले का खुलासा
मनोवैज्ञानिक की घिनौनी करतूतों का पर्दाफाश पूर्व छात्रा ने ही किया। दरअसल पीड़िता भी उसकी शिकार हो चुकी है। काउंसिलिंग के नाम पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया ता। इस दौरान उसकी आपत्तिजनक फोटो ले ली थी। पीड़िता की बालिग होने के बाद परिजनों ने उसकी शादी कर दी थी। शादी होने के बाद भी आरोपी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमैल कर बार-बार बुलाता था। इससे तंग आकर उसने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि कई पीड़िताओं की अब शादी हो चुकी हैं। ऐसे में वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क करने में संकोच कर सकती हैं।
इन अधिनियम के तहत दर्ज हुआ एफआईआर
पुलिस ने आरोपी राजेश पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला अलग-अलग 3 मामले दर्ज किये है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष समिति का भी गठन किया है। पीड़ित बच्चियों और महिलाओं से आव्हान कर रही है की वो आरोपी राजेश ढोके के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाए। पलिस का भी मानना है की आरोपी ने काउंसलिंग कैंप के नाम पर कई महिलाओं और बच्चियों को अपना शिकार बनाया हैय़